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शुक्रवार, जुलाई 20, 2012

जिन्दा रहो वरना जीवन लीला समाप्त कर लो

दहेज अधिनियम के कानूनों की धारा 498A और 406 आदि के दुरूपयोग से पीड़ित बेचारे पतियों का कहना है कि-आज पुलिस और प्रशासन को सँभालने के लिए सबसे पहले पैसो की जरुरत होती है और वो हमसे पहले ही छीना जा चूका है या हमारी नौकरियां छूट चुकी है या हमारे व्यवसाय बंद हो चुके है. अब हमारे पास दो ही विकल्प है कि जब तक प्रताड़ित हुआ जाये या यूँ कहे कि जब तक सहन किया जाये जब तक जिन्दा रहो वरना अपनी जीवन लीला समाप्त कर लो. 

मेरा कहना है कि क्या इससे समाज से यह समस्या खत्म हो जायेगी ? इसके लिए आज कुछ ऐसा करने की जरूरत है कि कोई महिला अपने पति पर झूठे केस दर्ज कराने से पहले दस बार सोचें. जब एक शादीशुदा महिला खुदखुशी करती हैं तब उसके परिजनों के मात्र यह कहने से कि-उसको दहेज के लिए तंग किया जाता था. इसलिए आत्महत्या के लिए मजबूर हुई है. पति और उसके सभी परिजनों पर केस दर्ज करके सबको जेल में डाल दिया जाता है. मैंने खुद तिहाड़ जेल में देखा(आठ फरवरी से सात मार्च 2012 ) है. लेकिन जब एक शादीशुदा पुरुष घरेलू क्लेश के कारण “आत्महत्या” करता है तब पत्नी और उसके परिजनों के ऊपर (एक आध अपवाद को छोड़कर) केस दर्ज क्यों नहीं होता है ? हमारे देश में इस प्रकार का भेदभाव का कानून क्यों है ?
                            मेरी पत्नी के अनुसार मैं खुद कितना बुरा इंसान हूँ. यह आप मेरे खिलाफ एफ.आई.आर. पढ़ (नीचे) पता चल जायेगा. दोस्तों ! मुझे नहीं पता आप मुझे कितना बुरा और झूठा इंसान मानते है. इसका फैसला लेने से पहले मेरे ब्लोगों और फेसबुक की मेरी "वाल" आदि जरुर पढ़ें. मेरे विचारों से अवगत जरुर हो जाए. मेरे खिलाफ झूठ और बिना सबूतों के दर्ज एफ.आई.आर. जिसमें मेरे नाम के साथ ही मेरे बड़े भाइयों के साथ ही मेरी भाभी का नाम भी दर्ज किया गया है. हमारे देश के कानूनों में एक औरत को अपने सुसराल वालों का झूठा नाम(पचपन नाम) लिखवाने की अनुमति मिली हुई है.मगर एक पत्रकार को किसी महिला की पहचान उजागर करने की मनाही है. इसलिए मैंने अपनी पत्नी का नाम,एड्रेस को इस एफ.आई.आर. से हटा दिया है.
आज कुछ लड़कियाँ और उसके परिजन धारा 498A और 406 को लेकर इसका दुरूपयोग कर रही है. हमारे देश के अन्धिकाश भोगविलास की वस्तुओं के लालच में और डरपोक पुलिस अधिकारी व जज इनका कुछ नहीं बिगाड पाते हैं क्योंकि यह हमारे देश के सफेदपोश नेताओं के गुलाम बनकर रह गए हैं. इनका जमीर मर चुका है. यह अपने कार्य के नैतिक फर्ज भूलकर सिर्फ सैलरी लेने वाले जोकर बनकर रह गए हैं. आप लेखक से फेसबुक पर जुड़ें

सोमवार, जुलाई 16, 2012

क्या आज महिलाएं खुद मार खाना चाहती हैं ?

 भारत देश में ऐसा राष्टपति होना चाहिए जो देश के आम आदमी की बात सुने और भोग-विलास की वस्तुओं का त्याग करने की क्षमता रखता हो. ऐसा ना हो कि देश का पैसा अपनी लम्बी-लम्बी विदेश यात्राओं में खर्च करें. इसका एक छोटा-सा उदाहरण माननीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी है. जहाँ पर किसी पत्र का उत्तर देना भी उचित नहीं समझा जाता है. इसके लिए मेरा उपरोक्त उदाहरण देखें. जो मैंने पिछले दिनों लिखा था. जिसका Ref no.( RPSEC/E/2012/06761) dated 09/05/2012 है.
माननीय राष्ट्रपति जी, मैंने दिनांक 6/6/2011(स्पीड पोस्ट रसीद नं. ED270500410IN) को आपको पत्र भेजकर इच्छा मृत्यु की मांग की थी और वोमंस सेल द्वारा परेशान किये जाने पर भी मैंने दिनांक 11/3/2010(स्पीड पोस्ट रसीद नं. ED919796753IN) को आपको पत्र भेजकर मदद करने की मांग की थी. अब लगभग एक साल और दो साल मेरे भेजे पत्र को हो चुके है. आपके यहाँ से कोई मदद नहीं मिली. क्या अब मैं अपना जीवन अपने हाथों से खत्म कर लूँ. कृपया मुझे जल्दी से जबाब दें.
 मैंने जब अपने वकीलों या अनेक व्यक्तियों को अपने केसों के बारें में और अपने व्यवहार के बारे में बताया तब उनका यहीं कहना था कि आपको अपनी पत्नी के इतने अत्याचार नहीं सहन करने चाहिए थें और उसका खूब अच्छी तरह से मारना चाहिए था. लगभग छह महीने पहले आए एक फोन पर मेरी पत्नी का कहना था कि-अगर तुमने कभी मारा होता तो तुम्हारा "घर" बस जाता. क्या मारने से घर बसते हैं ? क्या आज महिलाएं खुद मार खाना चाहती हैं ? क्या कोई महिला बिना मार खाए किसी का घर नहीं बसा सकती है ? इसके साथ एक और बिडम्बना देखें-मेरे ऊपर दहेज के लिए मारने-पीटने और अश्लील फोटो / वीडियो बनाने के आरोपों के केस दर्ज है और एक महीना जेल में भी रहकर आ चूका हूँ. मेरी पत्नी के पास कोई अश्लील फोटो/वीडियो के सबूत नहीं है. केस दर्ज होने के डेढ़ साल एक दिन फोन कहा था कि मैंने नहीं लिखवाया वो वकील ने लिखवाया है , क्योकि हमारा केस ही आपके खिलाफ दर्ज ही नहीं हो रहा था. फिर आदमी कहीं पर तो अपना गुस्सा तो निकलेगा. पाठकों शायद मालूम हो हमारे देश में एक पत्नी द्वारा अपने पति और उसके परिजनों के खिलाफ एफ.आई.आर. लिखवाते समय कोई सबूत नहीं माँगा जाता है. इसलिए आज महिलाये दहेज कानून को अपने सुसराल वालों के खिलाफ "हथिहार" के रूप में प्रयोग करती है और मेरी पत्नी तो यहाँ तक कहती है कि मेरे भाइयों आदि को फंसाने के लिए "वुमंस सैल" वालों ने उकसाया था और एक दिन जब मैं (लेखक) अपनी बिमारी की वजह से "पेशी" पर नहीं गया था. तब उन्होंने मेरी पत्नी का "रेप" तक करने की कोशिश की थी. अब आप मेरी पत्नी का क्या-क्या सच मानेंगे. यह आप बताए. मैं यह बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि एक दिन झूठे का मुहँ काला होगा और सच्चे का बोलबाला होगा. मगर अभी तो पुलिस ने मेरे खिलाफ "आरोप पत्र" यानि चार्जशीट भी दाखिल नहीं की है. दहेज मांगने के झूठे केसों को निपटाने में लगने वाला "समय" और "धन" क्या मुझे वापिस मिल जायेगा. पिछले दिनों ही दिल्ली की एक निचली अदालत का एक फैसला अखवार में इसी तरह का आया है. उसमें पति को अपने आप को "निर्दोष" साबित करने में "दस" साल लग गए कि उसने या उसके परिवार ने अपनी पत्नी को दहेज के लिए कभी परेशान नहीं किया और ना उसको प्रताडित किया. क्या हमारे देश की पुलिस और न्याय व्यवस्था सभ्य व्यक्तियों को अपराधी बनने के लिए मजबूर नहीं कर रही है ? मैंने ऐसे बहुत उदाहरण देखे है कि जिस घर में पत्नी को कभी मारा पीटा नहीं जाता, उसी घर की पत्नी अपने पति के खिलाफ कानून का सहारा लेती है , जिस घर में हमेशा पति पत्नी को मारता रहता है. वो औरत कभी भी पति के खिलाफ नहीं जाती,  क्योकि उसे पता है कि यह अगर अपनी हद पार कर गया तो मेरे सारे परिवार को ख़तम कर देगा , यह समस्या केवल उन पतियों के साथ आती है. जो कुछ ज्यादा ही शरीफ होते है.
जब तक हमारे देश में दहेज विरोधी लड़कों के ऊपर दहेज मांगने के झूठे केस दर्ज होते रहेंगे. तब तक देश में से दहेज प्रथा का अंत सम्भव नहीं है. आज मेरे ऊपर दहेज के झूठे केसों ने मुझे बर्बाद कर दिया. आज तक कोई संस्था मेरी मदद के लिए नहीं आई. सरकार और संस्थाएं दहेज प्रथा के नाम घडयाली आंसू खूब बहाती है, मगर हकीकत में कोई कुछ नहीं करना चाहता है.सिर्फ दिखावे के नाम पर कागजों में खानापूर्ति कर दी जाती है. आप भी अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करें. लेखक से फेसबुक पर जुड़ें

रविवार, जुलाई 15, 2012

क्या महिलाओं को पीटना मर्दानगी की निशानी है ?



आज वैसे तो 99.98% लोगों का मीडिया और ऑफ कैमरा के सामने कहना है कि अपनी पत्नी को पीटते रहना चाहिए नहीं तो सिर पर सवार हो जाती है. उन्हें ज्यादा प्यार और सम्मान हजम नहीं होता है, जैसा तुम्हारे साथ हुआ है. आप भी अपने विचार व्यक्त करें. दोस्तों, मेरी जिंदगी का 20 जून सबसे बुरा दिन है. जब मैंने सोचा क्या था और हो क्या गया ? आज से सात साल पहले 20 जून 2005 के दिन ही मैंने दहेज विरोधी होने के कारण अपने माँ-पिता की मर्जी के बिना कोर्ट मैरिज की थी. बिना दहेज लिए शादी करने के बाद भी मेरी पत्नी व उसके परिजनों द्वारा दिनांक 13/05/2010 को दर्ज एफ.आई.आर नं. 138/2010 थाना-मोतीनगर, दिल्ली के तहत अपनी पत्नी की अश्लील फोटो / वीडियो बनाने के और दहेज मांगने के झूठे आरोपों के कारण आठ फरवरी से लेकर सात मार्च 2012 तक जेल में रहकर आ चूका हूँ. जिसके कारण अब मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है और मेरा सारा कार्य बंद हो गया है. डिप्रेशन की बीमारी के कारण किसी भी कार्य में "मन" भी नहीं लगता है. लेखन आदि कार्य के चिंतन और अध्ययन भी नहीं कर पाता हूँ. आज मेरे पास जजों को "सच" बताने के लिए वकीलों की मोटी-मोटी फ़ीस देने के लिए भी नहीं है. मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि कभी मेरे किसी भी दोस्त के साथ ऐसे हालात ना बनाये, क्योंकि आज मेरे सामने कुआँ है और पीछे खाई है. मैं आज ना जिन्दा हूँ और ना मर सकता हूँ. बस एक चलती-फिरती लाश बनकर रह गया हूँ.
दोस्तों, क्या महिलाओं को पीटना मर्दानगी की निशानी है ? यदि आपका जबाब "हाँ" है तो मुझे अपने "नामर्द" होने पर फख्र है, क्योकि मैंने अपनी पत्नी को उसकी बड़ी-बड़ी गलती पर मारने के उद्देश्य से "छुआ" भी नहीं था. एक औरत मात्र कुछ भौतिक वस्तुओं और दौलत के लालच में इतना भी नीचे गिर सकती है कि अपने पति पर पैसों के लिए अश्लील फोटो / वीडियो और दहेज मांगने के झूठे इल्जाम तक लगा देती है.यह मैंने अपने वैवाहिक जीवन के अब तक के अनुभव से जाना है.
क्या आपको यह सब झूठ लगता है ? यदि हाँ, तब  एक बार उपरोक्त अब...मेरी माँ को कौन दिलासा देगा ?मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति मिले और  हम तो चले तिहाड़ जेल दोस्तों ! लिंक पढ़ें और फैसला करें कि हमारा लेखन झूठा या सच्चा है. इस लिंक पर आपको मेरे खिलाफ एफ.आई.आर और मेरी गिरफ्तारी का वारंट आदि की फोटो भी मिलेगी. आज कहने को तो शादी को सात साल हो गये मगर पिछले साढ़े तीन साल से अपने मायके में है. उससे पहले भी मेरी पत्नी अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए अधिंकाश समय मायके में ही रहती थीं. महीने एक-दो या चार-पांच दिन अगर मुड होता था तब मेरे पास रहने आ जाती थी. मैंने एक "सुधार" की "उम्मीद" से इतना समय गुजार दिया,क्योंकि मैंने कहीं पढ़ लिया था कि "प्यार" से तो हैवान को भी "इंसान" बनाया जा सकता है. मगर मैं अपनी पत्नी की दूषित मानसिकता को नहीं बदल पाया. इसका मुझे अफ़सोस है. आज की तारीख में मुझे अपने लगभग साढ़े तीन के बेटे से भी मेरी पत्नी और उसके परिजन मिलवाते नहीं है और मेरे पास केस डालने के लिए पैसे नहीं है. 
दोस्तों, लगातार आ रही धमकियों के मद्देनजर ही आज आप सब को बता रहा हूँ कि भविष्य में चाहे किसी भी प्रकार से मेरी मौत (चाहे कोई दुर्घटना हो या हत्या को आत्महत्या का रूप दे दिया जाए ) हो, मेरी मौत के लिए मेरी पत्नी, मेरे सास-ससुर, दो सालियाँ, मेरा साला और मेरा साढू ही जिम्मेदार होंगे. मैंने इस संदर्भ में प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल को और दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को पत्र लिखें. मगर कहीं से आज तक कोई मदद नहीं मिली है. मुझसे पिछले कुछ समय के दौरान अनजाने में आपके प्रति कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि इन दिनों मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता हैं. (क्रमश:) लेखक से फेसबुक पर जुड़ें
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